BREAKING | Supreme Court Stays Delhi HC Order: Unnao Rape Case में Kuldeep Sengar की Bail पर रोक
आज की सबसे बड़ी कानूनी खबर (Breaking News) में, Supreme Court of India ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें Kuldeep Singh Sengar को जमानत (Bail) दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद, उन्नाव रेप केस का दोषी फिलहाल जेल में ही रहेगा।
Supreme Court का कड़ा रुख (The Intervention)
CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए, Chief Justice of India Surya Kant की बेंच ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश को Stay (निलंबित) कर दिया है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर उसे रिहा करने का आदेश दिया गया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ (Custodial Death) के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है, इसलिए उसे बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
बड़ा सवाल: क्या MLA 'Public Servant' है?
इस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण Question of Law खड़ा हो गया है।
High Court का तर्क: हाई कोर्ट ने कहा था कि एक विधायक (MLA) POCSO Act की धारा 5(c) के तहत 'Public Servant' की श्रेणी में नहीं आता।
Supreme Court की आपत्ति: CJI ने इस पर हैरानी जताई और कहा कि अगर एक कांस्टेबल या पटवारी 'Public Servant' हो सकता है, तो एक चुना हुआ विधायक (MLA) क्यों नहीं? कोर्ट अब इस कानूनी बिंदु की गहराई से जांच करेगा।
पीड़िता की प्रतिक्रिया: "हमें न्याय मिला"
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्नाव रेप सर्वाइवर (Survivor) ने राहत की सांस ली है। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा:
"मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय (Justice) मिला है। मैं शुरू से ही अपनी आवाज उठा रही थी।"
अगला कदम (What’s Next?)
सुप्रीम कोर्ट ने Kuldeep Sengar को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब माँगा है। तब तक सेंगर को जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही, कोर्ट ने सर्वाइवर को मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) देने का भी निर्देश दिया है।

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